गोरखनाथ मठ पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल, जानें अपडेट

4 अप्रैल 2022 को इस मामले की एफआईआर विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी. एफआईआर के मुताबिक, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर मुलजिम ने अचानक बांके से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उनका असलहा भी छीनने का प्रयास किया था.
Lucknow News: एनआईए जीपीएस की विशेष जज शिवानी जयसवाल ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर हमला करने व आतंकी गतिविधियों के मामले में मुलजिम अहमद मुर्तजा अब्बासी को 13 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सोमवार को एटीएस ने इसे विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था.
बता दें कि बीते 25 अप्रैल को विशेष अदालत ने एटीएस की अर्जी पर इसका 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया था. 4 अप्रैल 2022 को इस मामले की एफआईआर विनय कुमार मिश्र ने थाना गोरखनाथ में दर्ज कराई थी. एफआईआर के मुताबिक, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर मुलजिम ने अचानक बांके से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. उनका असलहा भी छीनने का प्रयास किया था. उस दौरान उनका राइफल सड़क पर गिर गया था. उन्हें बचाने के लिए जब दूसरा जवान आया था तो उसे भी जान से मारने की नियत से मुलजिम ने धारदार हथियार से हमला किया था. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान को उसके राइफल को उठाया. इस दौरान मुलजिम अपना बांका लहराते और मजहबी नारा लगाते हुए पीएसी पोस्ट की ओर दौड़ा. इस बीच लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी. उसके हाथ पर एक बड़े बांस के प्रहार किया गया तब जाकर उसके हाथ से बांका छूटा था. फिर आवश्यक बल प्रयोग कर इसे पकड़ लिया गया था. मुलजिम के पास से अन्य वस्तुओं के अलावा उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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