Muharram in UP: घर में ताजिया रखने की मिली अनुमति, मजलिस में 50 लोग होंगे शामिल, गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन

Guidelines issued regarding Muharram : यूपी में मोहर्रम को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है. जिसमें किसी भी प्रकार का जुलूस/ताजिया पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है.
Guidelines issued regarding Muharram : यूपी सरकार (UP Government) ने तमाम मौलानाओं के दबाव बनाने के बाद भी मोहर्रम (Muharram) पर किसी भी प्रकार का जुलूस/ताजिया पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है. इसको लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी है.
गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक जगहों पर ताजिया रखने पर पाबंदी बरकरार है. सभी को घरों में ताजिया रखने की अनुमति है. मोहर्रम में जुलूस निकालने पर रोक बरकरार है. इसके साथ ही कहीं पर भी 50 लोगों के साथ मजलिस करने की अनुमति भी दी गई है. बता दें कि सरकार की तरफ से मोहर्रम पर ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.
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मोहर्रम के अवसर पर कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस की अनुमति न दी जाए.
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धर्मगुरुओं से बात कर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.
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50 लोगों के साथ मजलिस करने की अनुमति.
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सार्वजनिक रूप से ताजिया व अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे.
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ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.
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संवेदनशील/सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाए.
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने राज्य के सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोरोना महामारी को देखते हुए एक पत्र लिखा था. जिसको देखते हुए गाइडलाइन में किसी को भी कहीं पर भी जुलूस/ताजिया निकालने की अनुमति नही दी गई. बता दें कि सरकार की ओर सावन माह में इस बार कावड़ यात्रा पर भी रोक लगा दी गई थी.
इससे पहले प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया था. जारी किए गए आदेश के अनुसार, अब प्रदेश में सोमवार से शनिवार सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर की चुकी हैं.
Posted By Ashish Lata
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