Lakhimpur Kheri Case: आशीष मिश्रा को नहीं मिली जमानत, कोर्ट में 30 मई को अगली सुनवाई

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खिरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी.
Lucknow News: लखीमपुर खिरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई की गई. इससे पहले 9 मई को कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं की थी, जबकि अन्य चार आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी.
दरअसल, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच में किसानों की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया. आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी.
लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष को आज भी जमानत नहीं मिल सकी. मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर सरकार ने भी अपना पक्ष रखा. इससे पहले की सुनवाई में मामले के अन्य आरोपी अंकित दास, सुमित जायसवाल, लव कुश और शिशुपाल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी. जमानत रद्द करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अदंर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने ये फैसला सुनाया था.
दरअसल, पिछले साल लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में एक एसयूवी (महिंद्रा थार) ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया था. इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने एसयूवी में सवार बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और एक चालक को पीट-पीट कर मार डाला और इस हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी. किसानों की हत्या के लिए केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है. इस घटना की एफआईआर के बाद मुख्य आरोप समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. मामले में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
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By Prabhat Khabar News Desk
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