सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में परिजन...
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 19 Jan 2023 4:50 PM
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ बीते वर्ष 7 नवंबर को जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले में विधायक, उनके भाई रिजवान को पुलिस जेल भेज चुकी है. इरफान ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. इससे पहले सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज हो गई थी.
Kanpur: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. इरफान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ में दर्ज प्लाट में आगजनी के मामले में जमानत अर्जी हाईकोर्ट से निरस्त हो गई है. सेशन कोर्ट से जमानत अर्जी पहले ही निरस्त हो चुकी है.
प्लाट में आगजनी के मामले में सपा विधायक के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. अब इरफान सोलंकी के परिजन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं. वहीं फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले को लेकर भी अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है.
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ महिला के प्लाट में कब्जे की नियत से आगजनी के आरोप में बीते वर्ष 7 नवंबर को जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले में विधायक और उनके भाई रिजवान को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. रिजवान कानपुर जेल और इरफान महराजगंज जेल में बंद हैं. इरफान के वकील गौरव दीक्षित की ओर से जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में दी गई थी, जो खारिज हो गई थी. इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत को लेकर अर्जी दी गई, जिस पर आज सुनवाई हुई.
इरफान की ओर से दाखिल की गई अपील पर हाईकोर्ट ने महिला का घर जलाने तथा जमीन पर कब्जा करने के मामले को संगीन अपराध के रूप में लेते हुए जमानत की अर्जी खारिज कर दी. अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपित विधायक प्रभावशाली हैं. जमानत के बाद गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है. विधायक के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि जमानत अर्जी खारिज हो गई है. अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी.
इसके साथ ही एक अन्य मामे में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. इसमें विगत 26 नवंबर को सपा विधायक समेत 9 लोगों के खिलाफ ग्वालटोली थाने में जाली आधार कार्ड बनाकर दिल्ली से मुंबई की हवाई यात्रा करने की एक एफआईआर दर्ज हुई थी. इस मामले में पुलिस ने 30 नवंबर 2022 को नूरी शौकत समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पुलिस ने मामले की जाच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी.
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इस मामले में विधायक की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद अधिवक्ता ने जमानत अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने फर्जी आधारकार्ड के जरिए यात्रा के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. वहीं इरफान का परिवार लगातार दावा कर रहा है कि उनको आगजनी समेत अन्य मामलों में झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष हैं. साक्ष्यों के आधार पर उनको हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी. लेकिन, पुलिस की दलीलें भारी पड़ी और इरफान को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल सकी.
रिपोर्ट: आयुष तिवारी
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