Varanasi News: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में आज होगी सुनवाई, आ सकता है बड़ा फैसला

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है. जस्टिस अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं की याचिका पर सुनवाई होगी. कार्बन डेटिंग कराने की मांग पर ये सुनवाई होनी है.
Varanasi News: वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर जिला अदालत में सुनवाई होनी है. जस्टिस अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं की याचिका पर सुनवाई होगी. कार्बन डेटिंग कराने की मांग पर ये सुनवाई होनी है. कार्बन डेटिंग तकनीक के जरिए एक अनुमानित उम्र का पता लगाया जाता है.
इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि, मामले की वादी चार महिलाओं की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने ज्ञानवापी परिसर में प्राप्त कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग जिला अदालत के समक्ष रखी गई. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर यानी आज निर्धारित की है. इसके अलावा मस्जिद प्रबंधन से सुनवाई की अगली तारीख तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा है.
हिंदू पक्ष ने पहले दावा किया था कि “शिवलिंग” मस्जिद परिसर में “वज़ूखाना” के पास पाया गया था- जो मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने से पहले अनुष्ठान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा जलाशय है. हालांकि, मस्जिद प्रबंधन ने कहा था कि यह “वज़ूखाना” की फव्वारा प्रणाली का हिस्सा था. विवाद में पक्षकार बनने के लिए कुल 15 लोगों ने अदालत में आवेदन जमा किए थे. न्यायाधीश ने कहा कि केवल आठ लोगों के आवेदनों पर विचार किया जाएगा, जो अदालत के समक्ष उपस्थित थे.
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को निर्देश दिया था कि वह पहले पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर मामले की सुनवाई पर फैसला करे, जिसमें श्रृंगार गौरी की मूर्तियों के सामने दैनिक पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Sohit Kumar
Passion for doing videos and writing content in digital media. Specialization in Education and Health Story
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




