पूर्व दबंग विधायक विजय मिश्रा को तीन साल की कारावास की मिली सजा, आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज था मुकदमा

एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने यह आदेश दिया है. विजय मिश्रा के खिलाफ 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. साल 2009 में बसपा सरकार में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. दो साल पहले साल 2020 में उनके एक रिश्तेदार की तरफ से जमीन कब्जे का मुकदमा दर्ज होने के बाद उन पर सख्ती कर दी गई.
Vijay Mishra News: भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक रहे विजय मिश्रा को सोमवार को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में तीन साल कारावास की सजा सुनाई गई है. ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र फिलहाल आगरा जेल में बंद हैं. सोमवार को विजय मिश्रा को आगरा से भदोही लाया गया. सुनवाई के बाद उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया.
जानकारी के मुताबिक, एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने यह आदेश दिया है. विजय मिश्रा के खिलाफ 70 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. साल 2009 में बसपा सरकार में उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था. दो साल पहले साल 2020 में उनके एक रिश्तेदार की तरफ से जमीन कब्जे का मुकदमा दर्ज होने के बाद उन पर सख्ती कर दी गई. इसके बाद विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश से पकड़ा गया. जेल जाने के बाद पूरे परिवार के खिलाफ एक-एककर कई मुकदमे दर्ज होने लगे. पुराने मामलों में भी अभियोजन की तरफ से कार्यवाही तेज की गई. 13 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मुकदमे की भी सुनवाई शुरू हुई. इसी मुकदमे में एसीजेएम साधना गिरी की अदालत ने विजय मिश्रा को तीन साल कारावास की सजा सुनाई.
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By Prabhat Khabar News Desk
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