Lucknow News: बाहुबली विजय मिश्रा पर बड़ा ऐक्शन, लखनऊ में 11 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू

Published by : Sohit Kumar Updated At : 04 Dec 2022 11:48 AM

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Lucknow News: विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा का लखनऊ स्थित फ्लैट आज कुर्क कर लिया गया है. राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित इस फ्लैट की कीमत 11.55 करोड़ है. भदोही पुलिस ने लखनऊ पहुंच ये कार्रवाई की है.

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Lucknow News: भदोही की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा का लखनऊ स्थित फ्लैट आज कुर्क होगा. राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित इस फ्लैट की कीमत 11.55 करोड़ है. कार्रवाई के लिए भदोही पुलिस लखनऊ पहुंच चुकी है.

भदोही पुलिस प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

आज लखनऊ में भदोही पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है. पेशेवर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सफेदपोश माफिया, गैंग लीडर अभियुक्त विजय कुमार मिश्र की आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से खरीदी गई सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है. कार्रवाई के लिए भदोही पुलिस और प्रशासन लखनऊ पहुंच गया है.

अवैध धन को वैध करने के लिए फ्लैट खरीदने का आरोप

दरअसल, संपत्ति पर कब्जा करने और युवती से दुष्कर्म सहित अन्य मामले में बाहुबली विजय मिश्रा की बहु रूपा मिश्रा के नाम 11 करोड़ 55 लाख के फ्लैट को जिलाधिकारी ने कुर्क करने का आदेश दिया है. भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने ये आदेश दिया है. ऐसी जानकारी है कि, विजय मिश्रा ने अवैध धन को वैध करने के लिए फ्लैट खरीदा था जिसे गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा. प्रशासन द्वारा विजय मिश्रा और गैंग से संबंधित लोगों की 45 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है.

इस संबंध में भदोही एसपी अनिल कुमार ने बताया कि भदोही पुलिस और प्रशासन की ओर से अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि, विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा की पत्नी रूपा मिश्रा (बहू) के नाम से लखनऊ स्थित विला नंबर 39 रिश्ता मलवरी सुशांत गोल्फ सिटी में फ्लैट खरीदा ताकि अवैध धन को वैध रूप दे सके, जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹11,55,00,000/- (ग्यारह करोड़ पचपन लाख रूपये) है.

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आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई उक्त सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट भदोही गौरांग राठी ने धारा-14(1) उ०प्र० गिरोहवन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है.

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