Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में 4 पक्षकार बनने का आवेदन खारिज, मुस्लिम पक्ष को जुर्माने पर मिला वक्त
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Oct 2022 4:40 PM
राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई हुई थी. कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष एक बार फिर सर्वे की मांग कर रहा है.
Gyanvapi Case Update: वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में चार पक्षकार बनने का आवेदन खारिज कर दिया गया है. वहीं, मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए वक्त मांगा तो कोर्ट ने 100 रुपये हर्जाना पर वक्त दे दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी. दरअसल, राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे की शुक्रवार को सुनवाई हुई थी. पूर्व में हुए सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष एक बार फिर सर्वे की मांग कर रहा है.
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