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AMUTA के इलेक्शन निरस्त नहीं स्थगित किए गए, जानें AMU प्रशासन ने क्यों उठाया यह कदम?

Updated at : 14 Sep 2022 7:32 PM (IST)
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AMUTA के इलेक्शन निरस्त नहीं स्थगित किए गए, जानें AMU प्रशासन ने क्यों उठाया यह कदम?

एएमयू के रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान ने बताया कि एएमयू अधिनियम, 1920 की धारा 19 (2) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कर कुलपति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 15 सितंबर को प्रस्तावित अमुटा चुनाव को स्थगित कर दिया गया है.

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Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने एएमयू टीचर्स एसोसिएशन यानी अमुटा के इलेक्शन को स्थगित किया है न कि निरस्त. एएमयू ने 10 अक्टूबर तक अमुटा के चुनाव कराने का निर्णय लिया है. अमुटा के चुनाव के लिए सुझाव को लेकर 4 सदस्यीय समिति भी गठित की गई.

अमुटा के चुनाव स्थगित किए गए

अमुटा के चुनाव को लेकर कुछ जगह यह खबर चल रही है कि अमुटा के चुनाव को निरस्त कर दिया गया है जबकि अमुटा के चुनाव को स्थगित किया गया है. एएमयू के रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान ने बताया कि एएमयू अधिनियम, 1920 की धारा 19 (2) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग कर कुलपति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 15 सितंबर को प्रस्तावित अमुटा चुनाव को स्थगित कर दिया गया है.

इस कारण स्थगित किए चुनाव

एएमयू शिक्षक संघ एएमयूटीए, अमुटा के सदस्य कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर से मिले थे. उन्होंने वीसी को बताया कि मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की गई और वार्षिक आम सभा की बैठक का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया. इसलिए अमुटा के चुनाव को स्थगित किया गया है. इससे प्रतीत होता है कि किसी महिला के पहली बार अध्यक्ष बनने, 2 हिंदुओं के सदस्य निर्वाचित होने से चुनाव के स्थगित किए जाने का कोई संबंध नहीं है.

10 अक्टूबर तक कराए जाएंगे अमुटा के चुनाव

अमुटा के चुनाव को स्थगित करने के बाद सभी के दिमाग में यह बड़ा सवाल उठ रहा था कि अब चुनाव होंगे या नहीं, कब होंगे ? पीआर विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार कुलपति ने यह भी इच्छा व्यक्त की है कि अमुटा के चुनाव संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा 4 सदस्यीय समिति और मानद् सचिव, अमुटा के परामर्श से 10 अक्टूबर तक कराए जाएं.

3 दिन में रिपोर्ट देगी 4 सदस्यीय कमेटी

एएमयू कुलपति, प्रोफेसर तारिक मंसूर ने एएमयू अधिनियम, 1920 की धारा 19(2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व-अमुटा सचिवों की एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो मुख्य चुनाव अधिकारी और मानद् सचिव के साथ संविधान के अनुसार अमुटा का चुनाव कराने के तौर-तरीकों पर विचार विमर्श कर तीन दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी. समिति में पूर्व अमुटा सचिव डॉ मोहम्मद शाहिद, प्रो मोहम्मद अब्दुस सलाम, प्रो मोहम्मद रिजवान खान और प्रो आफताब आलम को रखा गया है.

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रिपोर्ट : चमन शर्मा

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