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चुनाव ट्रेनिंग में अनुपस्थित हुए कर्मचारी तो दर्ज होगा मुकदमा, जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश

Updated at : 16 Feb 2022 9:19 PM (IST)
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चुनाव ट्रेनिंग में अनुपस्थित हुए कर्मचारी तो दर्ज होगा मुकदमा, जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव को लेकर एक आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि चुनाव ट्रेनिंग में अगर कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित हुए तो उनपर मुकदमा दर्ज होगा.

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Prayagraj News. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारी को जिला निर्वाचन अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग के निर्देश दिए गए है. वह शत-प्रतिशत अपनी उपस्थित दर्ज कराए. प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये जाने वाले कार्मिंकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में दर्ज कर कारवाई की जायेगी.

प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिंक/मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सकुशल संपन्न कराये जाने के दृष्टिगत मतदान कार्मिंकों का द्वितीय प्रशिक्षण दिनांक 22 फरवरी तक दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा. मतदान कार्मिंकों का प्रशिक्षण मेरी लूकस इंटर कालेज और बिशप जॉनसन गल्र्स इंटर कालेज में 17, 18, 21 और 22 फरवरी को दो पालियों में संपन्न होगा.

प्रशिक्षण समय प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 01:00 तक प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में 02:30 बजे से 05:00 बजे तक संपन्न होगी. गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हेतु सभी कक्षों में दो-दो मास्टर टेनर्स के साथ सुपर मास्टर ट्रेनर भी लगाये गये है. सभी कार्मिंक ड्यूटी पत्र पर अंकित तिथि, समय एवं स्थल पर प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व प्रत्येक दशा में पहुंचेगे.

सभी मतदान कर्मियों का वैक्सीनेशन अनिवार्य

चुनाव से संबंधित ड्यूटी और ट्रेनिंग के लिए मतदान कार्मिंकों का वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा. इसके साथ ही प्रशिक्षण स्थल पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी करायी गयी है. जिन कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है, वह ट्रेनिंग सेंटर पर अपना वैक्सीनेशन करा सकेंगे.

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रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

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