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टॉफी देने के बहाने 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया चार साल की बच्ची का यौन शोषण

कानपुर : टॉफी देने के बहाने केजी में पढ़ने वाली चार साल की छात्रा से गंदी हरकतें करने के आरोप में बच्ची के परिजन ने एक प्राइवेट स्कूल के 70 साल के मैनेजर को मारा पीटा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चकेरी के भवानीनगर स्थित मैरी जीसस स्कूल में […]

कानपुर : टॉफी देने के बहाने केजी में पढ़ने वाली चार साल की छात्रा से गंदी हरकतें करने के आरोप में बच्ची के परिजन ने एक प्राइवेट स्कूल के 70 साल के मैनेजर को मारा पीटा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चकेरी के भवानीनगर स्थित मैरी जीसस स्कूल में केजी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा दो तीन दिन से स्कूल नहीं जा रही थी. कल जब उसके मां बाप ने उससे पूछा तो उस बच्ची ने बताया कि स्कूल के मैनेजर अंकल ने टॉफी देने के बहाने बुलाया और उसके साथ गंदी हरकत की. इस पर आक्रोशित बच्ची के माता- पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ कल स्कूल पहुंचे और प्रबंधक दिलीप कुमार को मारा पीटा.

इसी बीच किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी. जब तक पुलिस स्कूल पहुंचती तब तक मैनेजर दिलीप चुपके से फरार हो गया. चकेरी थाना प्रभारी एसके सिंह ने मौके पर पहुंच कर मामला शांत कराया और परिजन की तहरीर पर मैनेजर दिलीप कुमार के खिलाफ एफआईआर लिख ली. सिंह ने बताया कि मैनेजर की तलाश की जा रही है तथा मामले की जांच की जा रही है.

बलात्कार के मामले में दो दोषियों को 10 वर्ष कारावास

मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने एक छात्रा का अपहरण करके उसका बलात्कार करने के मामले में आज दो लोगों को दोषी करार दिया और उन्हें 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई.

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद आर्य ने आरोपी राजकुमार और राज सिंह के दोषी साबित हो जाने के बाद उन्हें 10 वर्ष कारावास की सजा दी और 15-15 हजार रपए जुर्माना भी लगाया.

मुख्य आरोपी भगवान दास निर्णय सुनाए जाते समय अदालत में पेश नहीं हुआ. अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और पुलिस से उसे अदालत में पेश करने को कहा है.

अभियोजन पक्ष के वकील यशपाल सिंह ने बताया कि पीडि़ता 16 दिसंबर, 2010 को जिले में रातेनपुरी पुलिस थाने के तहत बरसू गांव स्थित अपने कॉलेज गई थी तभी भगवान दास, राजकुमार और राज सिंह ने उसका अपहरण और बलात्कार किया था.

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