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चुनाव चिह्न को लेकर विवाद, आप,केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने चुनाव चिह्न झाडू को लेकर उपजे विवाद में नैतिक पार्टी की तरफ से दायर एक याचिका पर दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (आप), केंद्रीय चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी किया. अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिये इन पक्षकारों […]

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने चुनाव चिह्न झाडू को लेकर उपजे विवाद में नैतिक पार्टी की तरफ से दायर एक याचिका पर दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (आप), केंद्रीय चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी किया. अदालत ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिये इन पक्षकारों को तीन हफ्ते का समय दिया और याचिकाकर्ता को इसके बाद हफ्ते भर में प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा.

मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल की खंडपीठ ने यह आदेश नैतिक पार्टी की तरफ से दायर याचिका पर दिया है. इसमें इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को झाडू चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्देश केंद्रीय निर्वाचन आयोग को दिये जाने आदि का आग्रह किया गया है.

याची के वकील चंद्रभूषण पांडेय के मुताबिक वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में नैतिक पार्टी ने झाड़ू चिह्न पर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव निशान के लिए नैतिक पार्टी ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के समक्ष पहले आवेदन भी कर रखा है. ऐसे में याची का आरोप है कि आम आदमी पार्टी को झाड़ू चुनाव चिह्न आवंटित किया जाना कानून की मंशा के खिलाफ है.अदालत ने मामले को चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है.

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