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जन्मतिथि में फेरबदल कर पुलिस में भर्ती होने पर पांच साल की सजा

मथुरा:स्थानीय अदालत ने 26 साल पहले फर्जी जन्मतिथि दर्शाकर पुलिस में भर्ती पाने वाले एक व्यक्ति को पांच साल के कारावास एवं 30 हजार रुपए के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है.अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुबोध कुमार शर्मा के अनुसार प्रथम अपर मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट तृप्ता चौधरी की अदालत में पेश हुए मामले में थाना […]

मथुरा:स्थानीय अदालत ने 26 साल पहले फर्जी जन्मतिथि दर्शाकर पुलिस में भर्ती पाने वाले एक व्यक्ति को पांच साल के कारावास एवं 30 हजार रुपए के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है.अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुबोध कुमार शर्मा के अनुसार प्रथम अपर मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट तृप्ता चौधरी की अदालत में पेश हुए मामले में थाना मांट के नगला गजू निवासी देवेंद्र चौधरी ने अपनी वास्तविक जन्मतिथि में दो वर्ष कम दर्शाकर 4 नवंबर 1987 को मथुरा में संपन्न हुई. पुलिस भर्ती में प्रवेश पा लिया था.

देवेन्द्र को 24 फरवरी 1988 में वाराणसी में नियुक्ति भी मिल गई. जाैनपुर में प्रशिक्षण के दौरान उसी के गांव में केदार पुत्र लीलाधर ने लिखित शिकायत की थी. जिस पर हुई जांच में प्रथमदृष्टया दोषी पाए जाने के बाद देवेन्द्र के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरु की गई.इस मामले में शुरुआती जांच में ही यह स्पष्ट हो गया कि उसने मूल कागजातों में छेड़छाड़ कर अपनी जन्मतिथि एक जनवरी 1966 के स्थान पर 1968 दर्शाकर नौकरी पा ली थी.अदालत ने देवेंन्द्र चौधरी को आईपीसी की धारा 420, 468 एवं 471 का दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की सजा एवं 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई.

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