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REET Exam: राजस्थान सरकार ने रीट अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत, जानें किस कैटगरी को अब न्यूनतम पासिंग अंकों में कितनी मिलेगी रियायत

राजस्थान सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम पासिंग अंकों में रियायत देने का फैसला किया है. जिसके बाद अब इस परीक्षा में विभिन्न वर्गों को 5 से 10 फीसदी तक न्यूनतम अंकों में रियायत दी गई है.

राजस्थान सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को न्यूनतम पासिंग अंकों में रियायत देने का फैसला किया है. जिसके बाद अब इस परीक्षा में विभिन्न वर्गों को 5 से 10 फीसदी तक न्यूनतम अंकों में रियायत दी गई है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तिथियों के जल्द ऐलान की बात भी कही है. उन्होंने कहा कि अब आचार संहिता हट चुकी है.लाखों अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ी अब जल्द ही समाप्त हो जाएगी.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के गाइडलाइन के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में न्यूतम अंकों में रियायत दिए गए हैं. जिसके तहत सामान्य-अनारक्षित टीएसपी और नॉन टीएसपी श्रेणियों के लिए 60 फीसदी, अनुसूचित जनजाति नॉन टीएसपी 55 फीसदी और टीपीएस में 36 फीसदी की बाध्यता लागू की जाएगी.एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एमपीएम 55 फीसदी लागू किया गया है.

सभी श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों, विधवा और परित्यक्ता महिला के लिए 50 फीसदी अंक निर्धारित किए गए हैं. दिव्यांग श्रेणी के लिए 40 फीसदी और सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 36 फीसदी न्यूनतम पासिंग अंक तय किया गया है. वहीं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता उस दिन से 3 साल की अवधि तक वैध मानी जाएगी जिस दिन से इसे जारी किया गया हो.

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Posted By: Thakur Shaktilochan

Prabhat Khabar Digital Desk
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