रिहाई के बाद भी बढ़ सकती है आर्यन खान की मुश्किलें, एक भी शर्त का किया उल्लंघन तो फंसेंगे किंग खान के लाडले
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Oct 2021 12:02 PM
आर्यन खान को कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को 14 शर्तों के साथ जमानत दिया है. जिनका पालन हर हाल में आर्यन खान को करना होगा. अगर किसी शर्त का आर्यन खान अनदेखी करते हैं या नजर अंदाज करते हैं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज आर्थर रोड जेल से रिहा हो गये हैं. 28 दिनों के लंबे इंतजार के बाद उन्हें जमानत मिला. उन्हें एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. वहीं, जमानत मिलने के बाद आर्यन खान मन्नत पहुंच गये हैं. इनके स्वागत के लिए मन्नत को लाइट्स और फूलों से सजाया गया है. वहीं, जमानत के बाद आर्यन बेहद खुश नजर आ रहे हैं. लेकिन लेकिन ये भी साफ है कि आर्यन के लिए यह जमानत आसान कतई नहीं होंगी. क्योंकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत के साथ कई शर्ते भी लागू कर दी है.
बता दें, आर्यन खान को कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट के पांच पन्नों के आदेश पत्र में आर्यन खान को 14 शर्तों के साथ जमानत दिया है. जिनका पालन हर हाल में आर्यन खान को करना होगा. अगर किसी शर्त की आर्यन खान अनदेखी करते हैं या नजर अंदाज करते हैं तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.
इसके अलावा आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी. साथ ही अगर उन्हें देश से बाहर जाना हो तो वो कोर्ट को पहले इसकी जानकारी देंगे. आर्यन खान को एनडीपीएस की विशेष अदालत में अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे.
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आर्यन खान को सबूतों के साथ छेड़छाड़ की मनाही होगी. आर्यन खान को अपनी किसी भी यात्रा की जानकारी पहले से देनी होगी. आर्यन खान कोई भी गलत कान नहीं करेंगे. वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिनके खिलाफ मामला दर्ज है.
इसके अलावा आर्यन खान अपने सह आरोपियों के साथ किसी तरह का गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे. औ्र न ही वो एसी गतिविधियों में संलिप्त किसी और के साथ कोई संपर्क रखेंगे. मामले की सुनवाई में देरी कराने की कोशिश नहीं करेंगे.
गौरतलब है कि, आर्यन खान को गुरुवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन उन्होंने आर्थर रोड जेल में एक और रात बिताई क्योंकि उनकी रिहाई से संबंधित दस्तावेज शुक्रवार को समय पर जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचे थे. बता दें, क्रूज में ड्रग मामले के कारण उन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार किया था.
Posted by: Pritish Sahay
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