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Madhya Pradesh by Election 2020: ‘उनके नेता बिक्री योग्य हो सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता नहीं’ कमलनाथ का बीजेपी पर जोरदार प्रहार

Updated at : 01 Nov 2020 10:14 AM (IST)
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Madhya Pradesh by Election 2020: ‘उनके नेता बिक्री योग्य हो सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता नहीं’ कमलनाथ का बीजेपी पर जोरदार प्रहार

Madhya Pradesh by Election 2020: मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है. बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने है और एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं. इस बीच अपने बयानो कों लेकर चर्चा में चल रहे कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा की बीजेपी (BJP) नेताओं की खरीदने की बात करती है पर भाजपा वाले यह नहीं जानते हैं कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता नहीं.

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मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है. बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने है और एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं. इस बीच अपने बयानो कों लेकर चर्चा में चल रहे कमलनाथ ने कहा की बीजेपी नेताओं की खरीदने की बात करती है पर भाजपा वाले यह नहीं जानते हैं कि उनके नेता बिकाऊ हो सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता नहीं.

आगर मालवा रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि “वे (भाजपा) आपको खरीदने के बारे में बात करेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके नेता बिक्री योग्य हो सकते हैं लेकिन सांसद के मतदाता नहीं हैं … आप पर लागू नहीं होते हैं लेकिन मैं अन्य स्थानों पर कहता हूं.” यदि वे आपको पैसे देते हैं तो इसे ले लें लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए निर्णय लें.

कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर, निर्वाचन आयोग द्वारा उनका ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा रद्द किये जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया था.

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वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आयोग के फैसले को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है. साथ ही याचिका पर तत्काल सुनवाई कराये जाने का आग्रह किया जायेगा.

मालूम हो कि निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ”नैतिक और गरिमामय व्यवहार” के कथित उल्लंघन पर संज्ञान लिया था और कांग्रेस नेता का ”स्टार प्रचारक” का दर्जा रद्द कर दिया था. तन्खा ने कहा कि अधिवक्ता वरुण चोपड़ा के माध्यम से याचिका दायर की गयी है. शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री द्वारा इसमें बतायी गयीं त्रुटियां दूर कर ली गयी हैं.

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आयोग ने अपने आदेश में कहा था, ”…आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उन्हें (कमलनाथ को) जारी की गयी सलाह की पूरी तरह से अवहेलना को लेकर आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.”

Posted By: Pawan Singh

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