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झारखंड के कुचाई में पत्थलगड़ी का मास्टरमाइंड जेवियर सोय गिरफ्तार

Updated at : 26 Aug 2018 6:12 PM (IST)
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झारखंड के कुचाई में पत्थलगड़ी का मास्टरमाइंड जेवियर सोय गिरफ्तार

सरायकेला : कुचाई के सुदुरवर्ती गांवों में पत्थलगड़ी कर संविधान का गलत व्याख्या करने वाले पत्थलगड़ी समर्थक जेवियर सोय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सरायकेला थाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि कुचाई क्षेत्र में पत्थलगड़ी करने का मास्टरमाइंड जेवियर सोय सियाडीह क्षेत्र में […]

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सरायकेला : कुचाई के सुदुरवर्ती गांवों में पत्थलगड़ी कर संविधान का गलत व्याख्या करने वाले पत्थलगड़ी समर्थक जेवियर सोय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सरायकेला थाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि कुचाई क्षेत्र में पत्थलगड़ी करने का मास्टरमाइंड जेवियर सोय सियाडीह क्षेत्र में देखा गया था. सूचना के आधार पर एएसपी प्रियरंजन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें सरायकेला एसडीपीओ अविनाश कुमार सहित कई थाना प्रभारी को शामिल करते हुए छापामारी अभियान चलाया गया. रविवार की अहले सुबह तीन बजे सियाडीह गांव से जेवियर सोय को गिरफ्तार कर लिया गया.

उन्‍होंने बताया कि इस पर संविधान की गलत व्याख्या करने, भोले भाले ग्रामीणों को उकसाने व भ्रामक प्रचार-प्रसार करते हुए बाहरी लोगों को गांव में प्रवेश पर रोक लगाने, पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों का विरोध करने और गांव में घुसने पर पाबंदी और गांव के बाहर के लोगों के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है. एसपी ने कहा कि जेवियर सोय की गिरफ्तारी पुलिस के लिए काफी अहम है क्योंकी जेवियर सोय वहां न सिर्फ लोगों को उकसाने का काम करता था अपितु पत्थलगड़ी का मास्टरमाइंड भी था.

प्रेस कांफ्रेंस में एसडीपीओ अविनाश कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी सुमित सौरभ लकड़ा, सरायकेला थाना प्रभारी अविनाश कुमार, कुचाई थाना प्रभारी राउतु होनहागा भी उपस्थित थे.

क्या था मामला

कुचाई थाना कांड संख्या 20/18 में 25 मई को सियाडीह में पत्थलगड़ी का आयोजन किया गया था. मामले पर कुचाई थाना के सअनि बुधन हेंब्रम के स्वहस्तलिखित बयान पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि गैर पारंपरिक संगठन बनाकर संविधान की गलत व्याख्या एवं भ्रामक प्रचार कर क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश नहीं करने देने, पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारीयों के भ्रमण, कारोबार पर प्रतिबंध लगाने सहित कई बातें कह कर भोले भाले ग्रामीणों को उकसाया जा रहा है. मामले पर 15 नामजद अभियुक्त जोसेफ पुर्ति, सिंगराय मुंडा, बलराम सामद, जीरेन कांडिर, जेवियर सोय उर्फ रगड़ा सोय, पतरस हेस्सा, सिंगराम मुंडा, गुरूवा मुंडा, हालान मुंडा, बलराम मुंडा, अमित मुंडा, चेतन मुंडा, वीरेन मुंडा, श्यामलाल मुंडा, दीपक सोय सहित 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया था.

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