बोरियो : मनरेगा योजना में कार्यरत मजदूरों के भुगतान में विलंब को लेकर बीडीओ आशीष मंडल ने मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत मुखिया सहित चार योजना कर्मी पर हजारों रुपये का जुर्माना लगाया एवं सात दिनों के अंदर जुर्माना प्रखंड नाजिर के पास जमा करने का निर्देश दिया. समय पर जुर्माना जमा नहीं करने वाले पर कार्रवाई करने की बात कही.
बीडीओ आशीष मंडल ने बताया कि बीचपुरा पंचायत मुखिया सुनील किस्कू द्वारा चार मजदूर के मजदूरी देने में विलंब करने के आरोप में 4 रुपये दंड व 1000 रुपये क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया गया है. बोरियो बाजार पंचायत सचिव पर व मजदूर के मजदूरी विलंब करने के आरोप में 18 रुपये दंड व क्षतिपूर्ति 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया है. मोतीपहाड़ी रोजगार सेवक रफीक अहमद पर एक हजार एक रुपये, विशनपुर रोजगार सेवक जॉन बेसरा पर एक हजार रुपये व बड़ा तौफिर रोजगार सेविका बबीता कुमारी पर एक हजार सोलह रुपये का जुर्माना लगाया गया है.