राजधानी रांची में धार्मिक उपद्रव के केस में दो पर चलेगा मुकदमा

अनुसंधान के दौरान नाम सामने आने पर पुलिस ने उस पर कार्रवाई की थी. इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी. दूसरा केस डोरंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है.
राजधानी में धार्मिक उपद्रव फैलाने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों पर सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. विधि-विभाग से सहमति मिलने के बाद गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. एक मामला हिंदपीढ़ी थाना में 12 जून 2022 को दर्ज केस से जुड़ा है. 10 जून को मेन रोड में हुई हिंसक घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया था. इस केस में अनुसंधान के दौरान दिलकश गद्दी का नाम सामने आया था.
वह मोजाहिद नगर का रहनेवाला है. अनुसंधान के दौरान नाम सामने आने पर पुलिस ने उस पर कार्रवाई की थी. इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी. दूसरा केस डोरंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इसे लेकर थाने में चार अप्रैल 2019 को केस दर्ज हुआ था. जब आरोपी नवाब चिश्ती ने लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए धार्मिक उपद्रव फैलाने का प्रयास किया था. वह युनूस चौक के समीप का रहनेवाला है. केस के अनुसंधान के बाद उस पर भी मुकदमा की अनुमति मांगी गयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




