झारखंड हाईकोर्ट ने दिया न्यूक्लियस मॉल जमीन मामले में ईडी को जवाब दायर करने का निर्देश, पूछा ये सवाल

जिस जमीन पर उसका निर्माण हुआ है, उसमें सरकारी जमीन का भी इस्तेमाल किया गया है. उसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, जो सहीं नहीं है.
झारखंड हाइकोर्ट ने न्यूक्लियस मॉल के निर्माण में सरकारी जमीन का उपयोग करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई की. प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को मामले में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने इडी से जानना चाहा कि जमीन मामले में जांच हो रही है या नहीं. यदि जांच की जा रही है, तो क्या निष्कर्ष निकला. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि न्यूक्लियस मॉल का निर्माण गलत तरीके से किया गया है.
जिस जमीन पर उसका निर्माण हुआ है, उसमें सरकारी जमीन का भी इस्तेमाल किया गया है. उसका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, जो सहीं नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर कर मामले में जांच की मांग की है.
चेशायर होम रोड स्थित इस जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में विष्णु अग्रवाल के यहां छापामारी कर चुकी है. मोबाइल से मिले ब्योरे से इस बात की जानकारी मिली है कि विष्णु अग्रवाल ने छवि रंजन को गोवा की सैर करायी थी. इसके बदले छवि रंजन ने जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में विष्णु अग्रवाल की मदद की है.
चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद-बिक्री में पैसा लेनेवाला प्रेम प्रकाश फिलहाल अवैध खनन में मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में है. दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में इडी रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन, कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल, सेना के कब्जेवाली जमीन खदीनेवाली कंपनी जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष, जालसाज गिरोह के अफसर आलम व उसके सहयोगियों को जेल भेज चुका है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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