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झारखंड में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की तारीख बढ़ी, जानें इस योजना से जुड़ी खास बातें

योजना का लाभ राज्य के सभी पांच केवी लोड तक के ग्रामीण एवं शहरी घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं. इसके अलावा सिंचाई व कृषि कार्य से जुड़े उपभोक्ता भी उठा सकते हैं

बिजली बिल बकाया पर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को ऊर्जा विभाग ने 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. अंतिम तिथि 31 अगस्त तक ही थी. पर कैबिनेट में राज्य सरकार ने अवधि विस्तार का फैसला लिया था. इसके बाद इसकी अवधि बढ़ा दी गयी है. एक अप्रैल से राज्य सरकार के आदेश पर यह स्कीम शुरू की गयी थी.

योजना का लाभ राज्य के सभी पांच केवी लोड तक के ग्रामीण एवं शहरी घरेलू उपभोक्ता उठा सकते हैं. इसके अलावा सिंचाई व कृषि कार्य से जुड़े उपभोक्ता भी उठा सकते हैं. रांची एरिया बोर्ड के जीएम पीके श्रीवास्तव ने अपील जारी करते हुए कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया है. वे इसका लाभ उठा सकते हैं. उनके ब्याज को माफ कर दिया जायेगा और किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जायेगी.

क्या है स्कीम

  • यह योजना 31-12-2022 तक के बकाये बिजली बिल पर लागू होगा

  • बकाया बिजली बिल की राशि से ब्याज (डीपीएस) डिले पेमेंट सरचार्ज माफी के पश्चात् शेष राशि को पांच किस्तों में जमा करने की बाध्यता होगी.

  • वैसे उपभोक्ता जिनका बकाया के कारण बिजली कट गयी है, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं.

  • आम बिजली उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में आवेदन देकर एक मुश्त जमा योजना का लाभ उठा सकते हैं.

Prabhat Khabar News Desk
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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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