Ranchi News: प्रार्थियों को नियुक्त नहीं करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है : हाइकोर्ट

Updated:
विज्ञापन

Court News : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सीसीएल में इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाया.

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सीसीएल में इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर फैसला सुनाया. अदालत ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सीसीएल को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन सप्ताह के अंदर प्रार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करें.

नियुक्ति के लिए उपयुक्त है प्रार्थी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी विज्ञापन संख्या-63/28 मार्च 2023 के अनुसार इलेक्ट्रीशियन (गैर उत्खनन/तकनीशियन) के पद पर नियुक्ति होने के लिए उपयुक्त हैं. वर्ष 2018 में भी सीसीएल समान अर्हताधारी अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्ति किया था. इसलिए समान अर्हताधारी अभ्यर्थियों की इलेक्ट्रीशियन के पद पर नियुक्ति नहीं करना समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा. इसलिए प्रतिवादी नियुक्ति पत्र जारी करे.

वर्ष 2018 में भी पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था

इससे पूर्व सुनवाई के दाैरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन व अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन ने पैरवी की. उन्होंने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में भी इस पद के लिए सीसीएल ने विज्ञापन जारी किया था. समान क्वालिफिकेशन मांगा था. उस समय नियुक्ति हो गयी, लेकिन वर्ष 2023 में विज्ञापन निकाला गया. हमारे पास भी समान क्वालीफिकेशन है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन पद पर नियुक्ति नहीं की जा रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहित राजेश व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी थी.

आपके शहर में

विज्ञापन

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola