Ranchi News : सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के मामले में प्रार्थी को राहत नहीं

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झारखंड हाइकोर्ट में हुई सुनवाई

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा (पीटी) के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से बताया गया कि वह बीसी-वन कोटि की अभ्यर्थी हैं. पीटी में उन्हें अधिक अंक हासिल हुआ है, लेकिन जेपीएससी ने उन्हें सफल घोषित नहीं किया है. रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए आयोग को उचित निर्देश देने का आग्रह किया गया. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि प्रार्थी ने अपने उत्तर पत्रक में सही तरीके से क्रमांक अंकित नहीं किया था. इस कारण स्कैनिंंग मशीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संध्या रानी महतो ने याचिका दायर की थी.

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