नवीन केडिया को नहीं मिली इंग्लैंड जाने की इजाजत, एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने याचिका की खारिज
Published by : KumarVishwat Sen Updated At : 29 May 2026 4:27 PM
एसीबी के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. फोटो: प्रभात खबर
Ranchi News: झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया को एसीबी की विशेष अदालत से इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं मिली. बेटे के ग्रेजुएशन समारोह और हेल्थ चेकअप के लिए लंदन यात्रा की मांग वाली याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.
रांची से प्रवीण मुंडा की रिपोर्ट
Ranchi News: झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं मिली है. शुक्रवार को एसीबी की विशेष अदालत में उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट के इस फैसले के बाद नवीन केडिया को फिलहाल देश छोड़कर विदेश जाने की अनुमति नहीं मिल सकेगी.
बेटे के ग्रेजुएशन समारोह में होना था शामिल
नवीन केडिया ने अदालत में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें इंग्लैंड स्थित लंदन जाना है, जहां उनके बेटे का ग्रेजुएशन समारोह आयोजित होने वाला है. इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य जांच कराने का भी हवाला दिया था. याचिका में उन्होंने 1 जून से 23 जुलाई 2026 तक विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी. केडिया ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस अवधि के लिए उनका पासपोर्ट वापस किया जाए ताकि वे इंग्लैंड की यात्रा कर सकें और तय समय के बाद वापस लौटकर पुनः पासपोर्ट अदालत में जमा कर देंगे.
जमानत की शर्त पर कोर्ट में जमा है पासपोर्ट
बता दें कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार होने के बाद नवीन केडिया को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. जमानत की शर्तों के तहत उन्हें अपना पासपोर्ट एसीबी की विशेष अदालत में जमा करना पड़ा था. इसी कारण विदेश यात्रा के लिए उन्हें कोर्ट की अनुमति आवश्यक थी. नवीन केडिया ने अपनी याचिका में अदालत को भरोसा दिलाया था कि वे तय समय के भीतर भारत लौट आएंगे और जांच या न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करते रहेंगे. हालांकि अदालत ने उनकी दलीलों को पर्याप्त नहीं माना और विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया.
11 मार्च को एसीबी ने किया था गिरफ्तार
जानकारी के अनुसार नवीन केडिया को एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने 11 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था. वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग का निवासी बताया जाता है. जांच एजेंसी ने उन पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप लगाया है. एसीबी की जांच में यह मामला कथित शराब घोटाले से जुड़ा बताया गया है, जिसमें सरकारी स्तर पर अनियमितताओं और मिलीभगत की भी जांच की जा रही है.
आईएएस विनय चौबे समेत कई लोग हुए थे गिरफ्तार
इस बहुचर्चित मामले में एसीबी ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी का दावा है कि शराब आपूर्ति और गुणवत्ता से जुड़े मामले में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी. हालांकि मामले में गिरफ्तार किए गए अधिकांश आरोपियों को अब अदालत से जमानत मिल चुकी है. नवीन केडिया भी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं, लेकिन अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकते.
मामले पर बनी हुई है सबकी नजर
झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में लगातार चर्चा बनी हुई है. एसीबी की जांच अब भी जारी है और आने वाले दिनों में मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. वहीं अदालत के इस फैसले को जांच प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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लेखक के बारे में
By KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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