Ranchi News : साक्ष्य के अभाव में पत्नी की हत्या का आरोपी रिहा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 Nov 2024 12:22 AM

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घटना मई 2022 की, सताकी पंचायत के मुखिया ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी

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रांची.

अपर न्यायायुक्त की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी बलराम मुंडा को रिहा कर दिया. बलराम मुंडा पर उसकी पत्नी सोमारी देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए सताकी पंचायत के मुखिया ने नामजद प्राथमिकी अनगड़ा थाना में दर्ज करायी थी. घटना मई 2022 की है. साेमारी देवी का शव उसके नये घर में मिला था. उसके शरीर पर दाउली व बटाली से हमले के जख्म थे. अभियोजन पक्ष से काेई भी गवाह इस मामले में सही से कुछ नहीं बता पाया. जिसका लाभ आरोपी को मिला और अदालत ने उसे रिहा कर दिया.

डीजीपी व एसएसपी गवाह प्रस्तुत नहीं करा सके, दुष्कर्म का दोषी बरी

रांची.

दुष्कर्म मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हुई, अभियोजन मामले को साबित नहीं कर सका, जिसका लाभ आरोपी मनोहर पासवान को मिला. अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया. मामले में अगस्त 2024 में गवाह को प्रस्तुत करने के लिए डीजीपी व एसएसपी को भी अदालत की ओर से समन भेजा गया था, वे भी गवाहों को प्रस्तुत नहीं करा सके, जिससे आरोपी बरी हो गया. पीड़िता द्वारा गोंदा थाना में दुष्कर्म तथा जबरन सिंदूर डालने का मामला दर्ज कराया गया था. मामला वर्ष 2020 का है. मनोहर पासवान की शादीशुदा महिला से फेसबुक व व्हाट्सएप चैट से बातचीत शुरू हुई थी. उसे पता चला कि महिला अपने पति को छोड़कर अपने बच्चों के साथ रहती है. उसके बाद भी शादी करने को तैयार हो गया. महिला भी राजी हो गयी. उसके बाद आरोपी ने महिला से लगातार संबंध बनाया और बाद में शादी से मुकर गया.

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