Jharkhand: MLA ढुल्लू महतो समेत 3 को हाईकोर्ट से बेल, वर्दी फाड़ने व कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का है आरोप
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 Jan 2023 2:34 PM
झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को जमानत दे दी. बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है.
रांची, राणा प्रताप. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी. विधायक पर इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का गंभीर आरोप है. हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों श्री महतो ने निचली अदालत में सरेंडर किया था.
विधायक पर ये हैं गंभीर आरोप
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को जमानत दे दी. बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है. विधायक पर साल 2013 में धनबाद के कतरास थाने में यह मामला दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को सरेंडर करने का आदेश दिया था.
गोपनीय ढंग से अदालत में किया था सरेंडर
धनबाद के कतरास थाने में विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ 2013 में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अदालत के निर्देश पर ढुल्लू महतो पिछले दिनों गोपनीय ढंग से कोर्ट पहुंचे थे और सरेंडर किया था. इसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था. इससे पहले विधायक ढुल्लू महतो को लोअर कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










