ऑनलाइन स्टांप शुल्क से होगी जमीन रजिस्ट्री, जानिये... किस तरह करना होगा भुगतान
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 02 Jul 2020 2:48 AM
झारखंड स्टांप (संशोधन) नियमावली 2020 का गठन कर लिया गया है. झारखंड मुद्रांक नियमावली 1954 में संशोधन के बाद इस नियमावली का गठन हुआ है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
रांची : झारखंड स्टांप (संशोधन) नियमावली 2020 का गठन कर लिया गया है. झारखंड मुद्रांक नियमावली 1954 में संशोधन के बाद इस नियमावली का गठन हुआ है. राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत अब राज्य में निबंधन के लिए मुद्रांक शुल्क का भुगतान ई -ग्रास मॉड्यूल से हो सकेगा. योजना सह वित्त विभाग के ई ग्रास मॉड्यूल के तहत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और इ-चालान द्वारा मुद्रांक शुल्क का भुगतान हो सकेगा.
पहले मुद्रांक शुल्क का भुगतान स्टांप व ई स्टांप के माध्यम से ही होता था. नयी नियमावली में ई ग्रास के माध्यम से मुद्रांक शुल्क के भुगतान की विस्तृत जानकारी दी गयी है. नयी नियमावली में मुद्रांक शुल्क का उपयोग नहीं होने की स्थिति में पक्षकार को शुल्क वापसी के प्रावधान हैं. इसके तहत एक वर्ष के अंदर संबंधित जिले के समाहर्ता द्वारा शुल्क वापसी की कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए पक्षकार को आवेदन देना होगा.
एक से दो वर्ष के बीच में शुल्क वापसी के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की स्वीकृति लेनी होगी. दो वर्षों के बाद वापसी की स्वीकृति प्रधान सचिव, सचिव, निबंधन महानिरीक्षक द्वारा दी जायेगी. राशि वापसी के पूर्व समाहर्ता द्वारा संबंधित जिला अवर निबंधक से सेवा प्रदान करने या नहीं करने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा. जिला अवर निबंधक के स्तर से सेवा प्रदान नहीं किये जाने की पुष्टि के बाद ही समाहर्ता द्वारा 10% की राशि कटौती करते हुए शेष राशि की वापसी की जायेगी.
Post by : Pritish Sahay
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