JPSC की मेंस परीक्षा नहीं टलेगी, झारखंड हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट, अब 28 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 08 Mar 2022 10:25 AM
झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की मेंस परीक्षा से रोक लगाने से इनाकार कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रार्थी के आग्रह (आइए याचिका) को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने सातवीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) के ओएमआर शीट पर इनविजिलेटर का हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मार्च से होनेवाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रार्थी के आग्रह (आइए याचिका) को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
अदालत ने जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि मुख्य परीक्षा पर रोक लगाना उचित नहीं होगा. ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी पहली बार अभ्यर्थियों को दिया गया है.
ओरिजिनल ओएमआर शीट पर उसका नंबर व बार कोड प्रिंट है. साथ में अटेंडेंस वेरिफिकेशन सीट है, जिस पर प्रश्न पत्र की बुकलेट सीरीज नंबर, ओएमआर शीट नंबर, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, उसका मिलान कर वीक्षक का हस्ताक्षर और केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर लेने का प्रावधान है.
Posted By: Sameer Oraon
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










