रांची नगर निगम की ट्रेड लाइसेंस के नाम पर अवैध वसूली पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, महाधिवक्ता को दिया ये निर्देश
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 09 Sep 2023 6:44 AM
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक करेंगे. साथ ही महाधिवक्ता सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट को उठाये गये कदमों से अवगत करायेंगे
झारखंड हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर भारी रकम वसूली से संबंधित खबर को गंभीरता से लिया. जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने महाधिवक्ता राजीव रंजन को निर्देश दिया : हम इस मामले की सुनवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित करते हैं.
यह उम्मीद करते हुए कि महाधिवक्ता राज्य सरकार के मुख्य सचिव तथा नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ बैठक करेंगे. साथ ही महाधिवक्ता सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट को उठाये गये कदमों से अवगत करायेंगे. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 13 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की.
Also Read: गुवा गोलीकांड की बरसी: सीएम हेमंत सोरेन ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि,बोले-शहीदों के सपनों का बनाएंगे झारखंड
खंडपीठ ने छह सितंबर को इंफोर्समेंट टीम की अवैध वसूली से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर को गंभीरता से लेते हुए उसे रिकॉर्ड पर लिया. इसमें कहा गया है कि रांची नगर निगम के प्रवर्तन अधिकारी ट्रेड लाइसेंस के नाम पर भारी रकम वसूलने की कोशिश कर रहे थे. खंडपीठ द्वारा सुनवाई के दौरान उपस्थित महाधिवक्ता को मामले को देखने का अनुरोध किया गया. प्रतिवादी की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि समाचार पत्र में छपी घटना को लेकर पुलिस ने सनहा दर्ज कर लिया है. मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
दोषी अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने खंडपीठ को बताया कि रांची नगर निगम पर पहले भी भ्रष्टाचार और कदाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. आरआरडीए के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये गये. कई अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ा है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










