Video : झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, बरहरवा टोल विवाद में दिया ये निर्देश
Published by : Raj Lakshmi Updated At : 17 Jan 2023 4:46 PM

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकार को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकार को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ में सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई हुई. खंडपीठ ने इडी के अधिकार को चुनौती देने के बिंदु पर राज्य सरकार को हाइकोर्ट में जाने का निर्देश दिया. इडी द्वारा बरहरवा टोल विवाद मामले में जांच अधिकारी सरफुद्दीन खान व डीएसपी प्रमोद मिश्रा को समन जारी किये जाने के बाद सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. राज्य सरकार की ओर से सरफुद्दीन और प्रमोद मिश्रा ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि इडी राज्य सरकार की जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कर रही है.
राज्य सरकार की जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियों के आदेशानुसार या इच्छानुसार किसी को दोषी या निर्दोष नहीं करार दे सकती है. पुलिस द्वारा बरहरवा टोल विवाद मामले में कुछ अभियुक्तों को निर्दोष करार दिये जाने पर प्रवर्तन निदेशालय सवाल उठा रही है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और इडी को राज्य सरकार की जांच एजेंसियों के काम में दखल देने से रोके. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद राज्य के गृह सचिव सह सीएम के प्रधान सचिव की ओर से डीजीपी को पत्र लिखा गया था. इसमें कहा गया था कि वह राज्य सरकार द्वारा अपील करने की जानकारी इडी के सक्षम अधिकारी को दें. साथ ही यह भी अनुरोध करें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इडी राज्य की जांच एजेंसी से जुड़े अधिकारियों को समन नहीं करे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए