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COVID19outbreak : दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेन,बसें 31 मार्च तक नहीं कर सकेंंगी झारखंड में प्रवेश

कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य के परिवहन आयुक्त ने दूसरे राज्य से झारखंड में आने वाली बसों के प्रवेश पर आज मध्य रात्रि से ही रोक लगाने का आदेश जारी किया है. इसके अलावा झारखंड सरकार के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि दूसरे राज्यों की ट्रेन झारखंड राज्य में प्रवेश ना करे.

रांची : कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए राज्य के परिवहन आयुक्त ने दूसरे राज्य से झारखंड में आने वाली बसों के प्रवेश पर आज मध्य रात्रि से ही रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है. आदेश की प्रति बिहार बंगाल उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को भी भेजी गई है. वैसी बसे जो दूसरे राज्य से निकल चुकी है उन्हें केवल कल भर प्रवेश करने की इजाजत होगी. यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

झारखंड सरकार के मुख्य सचिव डीके तिवारी ने रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखकर कहा है कि यह सुनिश्चित करें कि दूसरे राज्यों की ट्रेन झारखंड राज्य में प्रवेश ना करे. मुख्य सचिव ने लिखा है कि नोबल कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में दूसरे राज्यों की ट्रेन के प्रवेश पर 22 मार्च से 31 मार्च 2020 तक रोक लगायी जाए.

राज्य में पहले से भीड़ जमा होने पर रोक है. राज्य में शिक्षण संस्थान और भीड़ जमा होने वाली जगहों को पहले ही बंद कर दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता कर्फ्यू की अपील के बाद देश के तमाम संगठन और संस्थाएं जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए लग गई हैं. भारतीय रेलवे ने भी ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3700 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है.

रेल अधिकारियों की माने तो रविवार तड़के 4:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ट्रेनों का संचालन नहीं होगा. राज्य सरकार ने भी कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए झारखंड में कोरोना वायरस रेगुलेशन 2020 लागू कर दिया है. शिक्षण संस्थानों, सिनेमा हॉल और क्लब जैसे सभी सार्वजनिक स्थानों को सावधानी के तौर पर 17 मार्च से 14 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है.

धार्मिक स्थलों पर भी सरकार ने भीड़ नहीं करने का अनुरोध किया है. कोरोना के संदिग्ध व्यक्ति की जांच का जिम्मा जिलों के उपायुक्तों को सौंपा गया है. सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है. अफवाहों पर लगाम रखने के लिए किसी भी संस्थान, संस्था, व्यक्ति और मीडिया को कोरोना वायरस से संबंधित मामले को बिना अनुमति के प्रचारित या प्रसारित नहीं करने का आदेश जारी किया गया है.

PankajKumar Pathak
PankajKumar Pathak
Senior Journalist having more than 10 years of experience in print and digital journalism.

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