Driving Licence Update : वाहन चेकिंग दौरान बिना लाइसेंस पकड़े गये तो पुलिस इतने घंटे का देगी समय, नहीं दिखाने पर होगा मुकदमा

Author : Sameer Oraon Published by : Prabhat Khabar Updated At : 10 May 2021 8:43 AM

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इसके अनुसार यदि चालक के पास चेकिंग के दौरान लाइसेंस नहीं है, तब धारा 207 (एक) संशोधित मोटरयान अधिनियम-2019 के तहत धारा-206(चार) के तहत वाहन जब्त किये जायेंगे.

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Jharkhand Driving Licence News रांची : राजधानी में बिना लाइसेंस वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर मुकदमा चलाने से पहले लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को समय देगी. यह प्रस्ताव ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने तैयार किया है.

इसके अनुसार यदि चालक के पास चेकिंग के दौरान लाइसेंस नहीं है, तब धारा 207 (एक) संशोधित मोटरयान अधिनियम-2019 के तहत धारा-206(चार) के तहत वाहन जब्त किये जायेंगे.

इस दौरान यदि चालक कहता है कि उसके पास लाइसेंस है और वह घर में रह गया है या अभी उसके पास नहीं है, तब ऐसी स्थिति में चालक को लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए 48 घंटे का समय मिलेगा. लिखित आवेदन पर पुलिस अफसर अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं.

वहीं यदि चालक स्थानीय नहीं है, तब पुलिस अफसर उसके आवेदन के आधार पर समुचित समय दे सकते हैं. इसमें एक बात स्पष्ट है कि बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर जुर्माना भरने की अनिवार्यता होगी.

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समीर उरांव, डिजिटल मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में सीनियर कटेंट राइटर के पद पर हैं. झारखंड, लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स जगत की खबरों के अनुभवी लेखक समीर को न्यूज वर्ल्ड में 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. वह खबरों की नब्ज पकड़कर आसान शब्दों में रीडर्स तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. साल 2019 में बतौर भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने हिंदी खबर चैनल में बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद समीर ने डेली हंट से होते हुए प्रभात खबर जा पहुंचे. जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और वैल्यू ऐडेड आर्टिकल्स लिखे, जो रीडर्स के लिए उपयोगी है. कई साल के अनुभव से समीर पाठकों की जिज्ञासाओं का ध्यान रखते हुए SEO-ऑप्टिमाइज्ड, डेटा ड्रिवन और मल्टीपल एंगल्स पर रीडर्स फर्स्ट अप्रोच राइटिंग कर रहे हैं.

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