दाहू यादव ने सरेंडर करने के लिए ED से मांगा एक माह का वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 15 दिनों का समय

Updated:
विज्ञापन

इसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने दाहू के खिलाफ गैरजमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. वारंट जारी होने के बाद दाहू अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करता रहा.

विज्ञापन

अवैध खनन घोटाले में फरार चल रहे अभियुक्त राजेश यादव उर्फ दाहू यादव ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को पत्र लिख कर सरेंडर करने के लिए एक महीने का समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उसे 15 दिनों के अंदर जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया था. अवैध खनन घोटाले की जांच के दौरान इडी ने दाहू यादव को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ.

आपके शहर में

विज्ञापन

इसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने दाहू के खिलाफ गैरजमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. वारंट जारी होने के बाद दाहू अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करता रहा. हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.

Also Read: तमाड़ के साप्ताहिक हाट में मूलभूत सुविधाओं का है भारी अभाव, न शेड है और न शौचालय, पेयजल की व्यवस्था

साथ ही जांच अधिकारी के समक्ष सरेंडर करने के लिए 15 दिनों का समय दिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गयी अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन दाहू ने सरेंडर करने के बदले इडी को एक पत्र लिखा है. इसमें उसने खुद को बीमार बताते हुए फिलहाल सरेंडर करने में असमर्थता जतायी है.

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola