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कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI जांच से किया इनकार, झारखंड कांग्रेस के गिरफ्तार 3 विधायकों की याचिका की खारिज

Updated at : 04 Aug 2022 5:48 PM (IST)
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI जांच से किया इनकार, झारखंड कांग्रेस के गिरफ्तार 3 विधायकों की याचिका की खारिज

कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के गिरफ्तार तीन विधायकों की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने इस मामले की जांच CID द्वारा करने की बात कही. बता दें कि गिरफ्तार तीनों विधायकों ने इस मामले की जांच CBI या किसी अन्य जांच एजेंसी से कराने की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया.

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रांची : कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के गिरफ्तार तीन विधायकों द्वारा जांच CBI को सौंपने की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने इसकी बजाय CID को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी है. रुपये के साथ गिरफ्तार तीन कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में CBI या किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की थी. इसी के तहत हाईकोर्ट ने आदेश दिया.

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CID जांच पर उठाए सवाल

गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद विधायकों की याचिका को खारिज करते हुए CID को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी. बता दें कि तीन कांग्रेसी विधायकों ने CID जांच पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की थी. गिरफ्तार तीनों कांग्रेसी विधायकों ने मामले की शीघ्र सुनवाई करने को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दिया था.

CBI या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की थी

विधायकों ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले की जांच CBI या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए. अपनी याचिका में विधायकों ने कहा था कि बंगाल सरकार की जांच प्रक्रिया को राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है. इसी के आधार पर गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई.

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30 जुलाई को 49 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार हुए थे कांग्रेस के तीन विधायक

मालूम हो कि गत 30 जुलाई, 2022 को झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों को पश्चिमी बंगाल की हावड़ा पुलिस ने 49 लाख रुपयों के साथ पकड़ा गया था. इसके बाद इस मामले की जांच CID को सौंप दिया गया था. इसी के तहत तीनों विधायकों ने CID जांच पर सवाल उठाया था. इधर, बुधवार को तीनों विधायकों की ओर से अधिवक्ता ने न्यायाधीश के समक्ष मामले की त्वरित सुनवाई की अपील की थी. अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने हाईकोर्ट में कहा था कि जब्त रुपयों को आयकर या काला धन कानून के तहत गिरफ्तार नहीं बताया गया है.

Posted By: Samir Ranjan.

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