ईडी को मिली झारखंड के निलंबित आईएएस छवि रंजन की 4 दिन की रिमांड, बेहद उदास दिखे रांची के पूर्व उपायुक्त
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 May 2023 3:21 PM
छवि रंजन की रिमांड की अवधि शनिवार (13 मई) से शुरू होगी. 16 मई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी उनसे हिनू स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ करेंगे. छवि रंजन को 4 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था. पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की हिरासत में भेजा था.
रांची, राज लक्ष्मी. झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पीएमएलए कोर्ट ने फिर 4 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया है. रांची के पूर्व उपायुक्त रहे छवि रंजन को शुक्रवार को रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में पेश किया गया. ईडी ने कोर्ट से 6 दिन की रिमांड मांगी. लेकिन, दिनेश राय की अदालत ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी. कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद छवि रंजन बेहद उदास दिखे. मीडिया ने उनसे आज कोई सवाल नहीं किया.
कल से शुरू होगी रिमांड की अवधि
छवि रंजन की रिमांड की अवधि शनिवार (13 मई) से शुरू होगी. 16 मई तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी उनसे हिनू स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ करेंगे. छवि रंजन को 4 मई की रात को ईडी ने गिरफ्तार किया था. 5 मई को उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था. अगली पेशी पर ईडी की विशेष अदालत ने छवि रंजन को 6 दिन की हिरासत में भेज दिया. हिरासत अवधि 7 मई से शुरू हुई थी.
16 मई तक ईडी की हिरासत में रहेंगे छवि रंजन
छवि रंजन की हिरासत अवधि 12 मई को खत्म हो रही थी. इसलिए ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और उनसे आगे की पूछताछ के लिए फिर से 6 दिन की रिमांड मांगी. लेकिन, कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड दी. 16 मई को छवि रंजन को फिर से कोर्ट में पेश किया जायेगा. बता दें कि सेना की जमीन अवैध तरीके से बेचने के मामले में छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई थी.
फर्जी दस्तावेज के आधार पर सेना की जमीन रजिस्ट्री में की थी मदद
छवि रंजन पर आरोप है कि उन्होंने अपने मातहत काम करने वाले अधिकारियों पर दबाव डालकर फर्जी कागजात के आधार पर सेना की जमीन की रजिस्ट्री करवायी थी. इसके बदले में उन्होंने मोटी रिश्वत ली थी. इस सिलसिले में अंचल कार्यालय के सीआई समेत कई जमीन दलालों को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उनसे पूछताछ के बाद छवि रंजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया.
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