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Ranchi News : एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट का चुनाव 23 जनवरी को, ऑब्जर्वर नियुक्त

Updated at : 13 Dec 2024 12:15 AM (IST)
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Ranchi News : एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट का चुनाव 23 जनवरी को, ऑब्जर्वर नियुक्त

आठ जनवरी से 10 जनवरी की दोपहर तीन बजे तक दाखिल हो सकेगा नामांकन पत्र

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रांची़ एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट के नये सत्र के पदाधिकारियों के चयन के लिए 23 जनवरी 2025 को मतदान होगा. मतदान सुबह 10.30 बजे से लेकर शाम चार बजे तक चलेगा. मतदान के बाद रिटर्निंग अफसर मतगणना पर निर्णय लेंगे. वहीं निष्पक्ष चुनाव के लिए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने दो ऑब्जर्वर नियुक्त किया है. काउंसिल के सदस्य बालेश्वर प्रसाद सिंह व मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव ऑब्जर्वर बनाये गये हैं, जो एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव करायेंगे. रिटर्निंग अफसर वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह के हस्ताक्षर से चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसे स्टेट बार काउंसिल को भेज दिया गया है. इसके मुताबिक एसोसिएशन के बकाया के भुगतान के लिए अंतिम तिथि 16 दिसंबर की दोपहर तीन बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. छह जनवरी 2025 को दोपहर तीन बजे तक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. आठ जनवरी से 10 जनवरी को दोपहर तीन बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा. 10 जनवरी को तीन बजे के बाद स्क्रूटनी की जायेगी. इसके बाद उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जायेगी. 13 जनवरी को 12.30 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा. उसी दिन तीन बजे उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी की जायेगी. एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यालय में दो जनवरी 2025 से नामांकन पत्र उपलब्ध रहेगा. सिक्यूरिटी मनी निर्धारित : प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग सिक्यूरिटी मनी निर्धारित की गयी है. अध्यक्ष पद के लिए 3500 रुपये, उपाध्यक्ष के लिए 3000 रुपये, महासचिव के 2500 रुपये, ट्रेजरर, असिस्टेंट ट्रेजरर, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी, संयुक्त सचिव प्रशासन पद के लिए 2000-2000 रुपये तथा गवर्निंग काउंसिल सदस्य के लिए 750 रुपये सिक्यूरिटी मनी तय की गयी है. हाइकोर्ट में 25 वर्ष की नियमित प्रैक्टिस वाले अधिवक्ता ही अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं. उसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए 15 वर्ष का नियमित प्रैक्टिस, महासचिव पद के लिए 10 वर्ष, ट्रेजरर, असिस्टेंट ट्रेजरर, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी, संयुक्त सचिव प्रशासन के लिए पांच-पांच वर्ष तथा गर्विंग काउंसिल के लिए कम से कम दो साल का नियमित प्रैक्टिस निर्धारित किया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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