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डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिव्येंदू को राहत नहीं

अदालत ने याचिका खारिज कर दी, जा सकता है पद रांची : डेंटल काउंसिल अॉफ इंडिया (डीसीआइ) के अध्यक्ष डॉ दिव्येंदू मजूमदार को झारखंड हाइकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी. उन्हें अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है. जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने डॉ दिव्येंदू मजूमदार की अोर से दायर याचिका […]

अदालत ने याचिका खारिज कर दी, जा सकता है पद
रांची : डेंटल काउंसिल अॉफ इंडिया (डीसीआइ) के अध्यक्ष डॉ दिव्येंदू मजूमदार को झारखंड हाइकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी. उन्हें अध्यक्ष पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है. जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने डॉ दिव्येंदू मजूमदार की अोर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कोई राहत नहीं दी.
वहीं, अदालत ने डॉ मजूमदार को वनांचल डेंटल कॉलेज, पलामू के विजिटिंग प्रोफेसर पद से नीलांबर-पितांबर विश्वविद्यालय द्वारा हटाये जाने संबंधी आदेश को सही ठहराया. पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. विश्वविद्यालय की अोर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने विश्वविद्यालय द्वारा वनांचल डेंटल कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर पद से हटाये जाने एवं डीसीआइ के मेंबर पद से हटाये जाने को चुनाैती दी थी.
करेल हाइकोर्ट, अर्नाकुलम में डॉ दिव्येंदू मजूमदार को डेंटल काउंसिल का अध्यक्ष बनाये जाने को चुनाैती दी गयी थी. उन पर बिना नियमों का पालन किये डेंटल कॉलेजों को मान्यता देने का आरोप है. इसके बाद नीलांबर-पितांबर विश्वविद्यालय ने डॉ मजूमदार को विजिटिंग प्रोफेसर व डीसीआइ के सदस्य पद से हटा दिया था. सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की है. गलत नियुक्ति के आरोप में विवि अधिकारियों के अलावा डीसीआइ के अध्यक्ष आदि को भी आरोपी बनाया गया है. कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी भी हो चुकी है.

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