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रिम्स के प्रसूति विभाग में तीन माह में प्रोफेसर की नियुक्ति करने का निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को रिम्स के प्रसूति विभाग के विभागाध्यक्ष की नियुक्ति को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन माह के अंदर प्रोफेसर नियुक्त करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए. रिम्स निदेशक को निर्देश दिया कि वह प्रसूति विभाग में प्रोफेसर […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को रिम्स के प्रसूति विभाग के विभागाध्यक्ष की नियुक्ति को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन माह के अंदर प्रोफेसर नियुक्त करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि अस्थायी व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए. रिम्स निदेशक को निर्देश दिया कि वह प्रसूति विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए दो सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी करें.
तीन माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाये. जिस प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, वही इस विभाग का विभागाध्यक्ष होगा. इससे विभागाध्यक्ष बनने के लिए सीनियर अथवा जूनियर के बीच का विवाद समाप्त हो जायेगा. सुनवाई के दाैरान रिम्स की अोर से अधिवक्ता डाॅ अशोक कुमार सिंह ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डाॅ सरिता तिर्की ने याचिका दायर वर्तमान विभागाध्यक्ष की नियुक्ति को चुनाैती दी थी. उनका कहना था कि विभागाध्यक्ष बनने के लिए उनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है.
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