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रघुवर दास, सरयू राय सहित आठ आरोपी बरी

रांची : एडीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने, तोड़फोड़ करने, नाजायज मजमा लगाने व गाली-गलौज के आरोप से मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री सरयू राय, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, पूर्व सांसद दुखा भगत, खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, भाजपा […]

रांची : एडीजेएम फहीम किरमानी की अदालत ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने, तोड़फोड़ करने, नाजायज मजमा लगाने व गाली-गलौज के आरोप से मुख्यमंत्री रघुवर दास, मंत्री सरयू राय, विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, पूर्व सांसद दुखा भगत, खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सिंह, भाजपा नेता संजय कुमार जायसवाल को बरी कर दिया़.

अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहा, इसलिए आप लोगों को बरी किया जाता है़ अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक परमानंद यादव ने छह गवाह पेश किया था़ इससे पहले सभी आरोपी अदालत पहुंच चुके थे़ अदालत ने 3़ 47 बजे अपना फैसला सुनाया और 3़ 52 बजे सभी आरोपी अदालत से बाहर निकल गये.

क्या था आरोप
21 नवंबर 2013 को इन सभी आरोपियों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के खराब होने की शिकायत लेकर अशोक नगर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच कर वहां तोड़फोड़, हल्ला-हंगामा करने का आरोप था. इन पर वहां के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज व अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया था.

बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक अवधेश सिंह ने उपयुक्त आरोपियों के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी़ इस मामले में 31 जुलाई 2014 को चार्जशीट व तीन दिसंबर 15 को अदालत में अारोप गठन किया गया था़ अभियोजन की ओर से जो भी गवाह थे, वे सभी मुकर गये़ उसके बाद अदालत ने सभी आरोपियाें का बयान दर्ज किया़ बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया़

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