अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष साबित करने में सफल नहीं रहा, इसलिए आप लोगों को बरी किया जाता है़ अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक परमानंद यादव ने छह गवाह पेश किया था़ इससे पहले सभी आरोपी अदालत पहुंच चुके थे़ अदालत ने 3़ 47 बजे अपना फैसला सुनाया और 3़ 52 बजे सभी आरोपी अदालत से बाहर निकल गये.
बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक अवधेश सिंह ने उपयुक्त आरोपियों के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी़ इस मामले में 31 जुलाई 2014 को चार्जशीट व तीन दिसंबर 15 को अदालत में अारोप गठन किया गया था़ अभियोजन की ओर से जो भी गवाह थे, वे सभी मुकर गये़ उसके बाद अदालत ने सभी आरोपियाें का बयान दर्ज किया़ बुधवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया़