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विधि पदाधिकारी के पद पर पीके सिन्हा को लाने की तैयारी

बिना पद के ही आवास बोर्ड में थे लंबे समय से, ज्वायंट वेंचर विवाद में आया था नाम रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड में फिर से विधि पदाधिकारी के पद पर पीके सिन्हा को लाने की तैयारी की जा रही है. श्री सिन्हा पहले भी सात साल तक इस पद पर थे. वह भी […]

बिना पद के ही आवास बोर्ड में थे लंबे समय से, ज्वायंट वेंचर विवाद में आया था नाम

रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड में फिर से विधि पदाधिकारी के पद पर पीके सिन्हा को लाने की तैयारी की जा रही है. श्री सिन्हा पहले भी सात साल तक इस पद पर थे. वह भी तब, जबकि यह पद सृजित ही नहीं था. बिना पद के ही उन्हें 2003 से लेकर 2010 तक इस पद पर रखा गया. अब ऊंची पैरवी से फिर उन्हें यहां लाया जा रहा है. श्री सिन्हा का नाम तब सामने आया, जब बोर्ड ने ज्वायंट वेंचर पर काम करना शुरू किया. इस ज्वायंट वेंचर को लेकर उनका नाम चर्चा पर था. तब वह माडा से यहां प्रतिनियुक्ति पर आये थे.
बार-बार बुलाने के बाद भी माडा नहीं जा रहे थे
इधर, उनका विभाग माडा उन्हें बार-बार अपने यहां योगदान करने के लिए बुला रहा था, लेकिन वह वहां गये ही नहीं. वह आवास बोर्ड में ही रहे. अभी जून में वह राज्य निर्वाचन आयोग से सेवानिवृत्त हुए हैं. इसके बाद आवास बोर्ड में संविदा पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है. उनके आवेदन पर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
वित्त सचिव ने जतायी थी आपत्ति
वर्ष 2009 में तत्कालीन वित्त सचिव राजबाला वर्मा ने पीके सिन्हा की नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया था. उन्होंने लिखा था कि बोर्ड में विधि पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है. इसके बावजूद बार-बार उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है़ यह पूरी तरह से गलत है.
महंगा पड़ा था अफसर को गुमराह करना
तब एक वरिष्ठ अधिकारी को प्लॉट आवंटित करने का मामला सामने आया था. उन्हें प्लॉट आवंटित नहीं हुआ था. इस बीच उन्हें यह पता चला कि प्लॉट सही नहीं है. इसके बाद उक्त अफसर ने मामले को गंभीरता से लिया और इसकी गाज श्री सिन्हा पर गिरी तथा वह वहां से हटा दिये गये.
क्या हैं नियुक्ति के नियम
सरकारी नियम के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को संविदा पर नहीं रखना है, जबकि श्री सिन्हा 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं
सृजित पद के विरुद्ध ही नियुक्ति होती है, पर यहां विधि पदाधिकारी का पद सृजित नहीं है
पांच अधिवक्ता देख रहे हैं बोर्ड के विधि संबंधी मामलों को

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