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हाइकोर्ट ने नगर निगम और पीएचइडी से कहा, नयी पाइप लाइन से 10 दिनों में दें पानी

झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार काे रांची नगर निगम व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को राजधानी रांची में बिछायी गयी नयी पाइपलाइन से 10 दिनों के अंदर जलापूर्ति शुरू करने को कहा है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ जल स्रोतों के उचित रखरखाव व साफ-सफाई को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज […]

झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार काे रांची नगर निगम व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को राजधानी रांची में बिछायी गयी नयी पाइपलाइन से 10 दिनों के अंदर जलापूर्ति शुरू करने को कहा है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ जल स्रोतों के उचित रखरखाव व साफ-सफाई को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई कर रही थी.
रांची: हाइकोर्ट ने रांची नगर निगम और पेयजल व स्वच्छता विभाग (पीएचइडी) को निर्देश दिया है कि हरमू कॉलोनी सहित राजधानी के अन्य हिस्सों में, जहां नयी पाइपलाइन बिछायी गयी है, उन्हें मुख्य पाइपलाइन से जोड़ कर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये.

साथ ही यह भी कहा कि जलापूर्ति शुरू करने के बाद उसकी जानकारी कोर्ट को भी दी जाये. कोर्ट ने पाइपलाइन बिछाने के कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गयी. इस संबंध में हरमू कॉलोनी के निवासियों की अोर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गयी थी.
नगर निगम ने भी रखा अपना पक्ष : इससे पूर्व सरकार व नगर निगम की अोर से खंडपीठ को बताया गया कि हरमू इलाके में पाइपलाइन बिछायी गयी है. उसे मुख्य पाइपलाइन से जोड़ा जाना है. इसके लिए आैर 100 मीटर पाइपलाइन बिछाया जाना है, लेकिन यह कार्य लंबे समय से बाधित है. बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है. ग्रामीण इलाकों में खराब चापानलों की मरम्मत की जा रही है.

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