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एजेंसी को 500 रुपये विजिटिंग चार्ज देना होगा

रांची: रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए अगर आप रांची नगर निगम द्वारा चयनित एजेंसी को घर पर बुलाते हैं, तो इसके लिए आपको उस एजेंसी को 500 रुपये विजिटिंग चार्ज देना पड़ेगा. गुरुवार को नगर निगम सभागार में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल की हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. […]

रांची: रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए अगर आप रांची नगर निगम द्वारा चयनित एजेंसी को घर पर बुलाते हैं, तो इसके लिए आपको उस एजेंसी को 500 रुपये विजिटिंग चार्ज देना पड़ेगा. गुरुवार को नगर निगम सभागार में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल की हुई बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. बैठक में 13 में से 10 एजेंसी के ऑनर शामिल हुए. इस मौके पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल के नोडल पदाधिकारी प्रमोद भट्ट ने शहरवासियों से कहा कि मॉनसून आ चुका है. इसलिए जल्द से जल्द घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा लें.
नापी करवाते हैं, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं बनाते : बैठक में विभिन्न एजेंसियों के संचालकों ने बताया कि उन्हें विजिटिंग के लिए बुलाया जाता है. विजिटिंग के दौरान वे घर की नापी करते हैं. ड्राइंग बनाते हैं. अंत में भवन मालिक यह कहते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है. इसलिए हम बाद में बनायेंगे. ऐसे में हमारा आना व्यर्थ हो जाता है. हमारा समय भी बरबाद होता है. अगर भवन मालिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें विजिटिंग चार्ज की राशि लौटा दी जायेगी.
एक जुलाई से चलाया जायेगा जांच अभियान
बैठक में नोडल पदाधिकारी प्रमोद भट्ट ने कहा कि वर्ष 2008 के बाद शहर में बनी बहुमंजिली इमारतों की जांच एक जुलाई से प्रारंभ की जायेगी. इस दौरान जिन बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जांच की जायेगी. जिन भवनों में सिस्टम लगा नहीं पाया गया, उनसे बिल्डरों पर पांच लाख से 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जायेगा.

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