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मानव तस्करों को होगी तीन साल की सजा, लगेगा जुर्माना

रांची: मानव तस्करी को रोकने और प्लेसमेंट एजेंसियों पर नियंत्रण के लिए श्रम विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसी डोमेस्टिक वर्क बिल-2016 तैयार कर लिया है. बिल को विधि विभाग के पास भेजा गया है. बिल में इस बात का प्रावधान लाया गया है कि मानव तस्करी में शामिल व्यक्ति को तीन साल की सजा और 25 […]

रांची: मानव तस्करी को रोकने और प्लेसमेंट एजेंसियों पर नियंत्रण के लिए श्रम विभाग ने प्लेसमेंट एजेंसी डोमेस्टिक वर्क बिल-2016 तैयार कर लिया है. बिल को विधि विभाग के पास भेजा गया है. बिल में इस बात का प्रावधान लाया गया है कि मानव तस्करी में शामिल व्यक्ति को तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है. जुर्माने की राशि पीड़ित पक्ष को दी जायेगी. साथ ही झारखंड से महिला व पुरुष को ले जानेवाली प्लेसमेंट एजेंसी को यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इतना ही नहीं उन्हें झारखंड में एक कार्यालय भी खोलना होगा.
अगर प्लेसमेंट एजेंसी का कार्यालय दूसरे राज्यों या महानगरों में होगा, तो इसकी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी. 18 साल से कम उम्र की बच्चों को किसी भी हालत में काम कराने के लिए बाहर नहीं ले जाना है.

प्लेसमेंट एजेंसी जिस महिला या पुरुष को बाहर काम कराने के लिए राज्य से बाहर ले जायेंगे, उसका बैंक एकाउंट झारखंड में खोलवाना होगा. वेतन की राशि उसी एकाउंट में जमा करनी होगी. साथ ही काम में लगाये जानेवाले महिला या पुरुष का इंश्योरेंस भी कराना होगा. इन प्रावधानों का उल्लंघन करनेवालों को तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपया का जुर्माना देना होगा. नाबालिग के मामले की सुनवाई बाल संरक्षण आयोग में, महिलाओं से संबंधित मामले की सुनवाई महिला आयोग में और पुरुषों से जुड़े मामलों की सुनवाई मानवाधिकार आयोग में होगी.

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