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पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की को दाे साल की सजा
रांची : राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की सहित पांच लाेगाें को न्यायिक दंडाधिकारी सीबी कुमार की अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. वर्ष 2002 में सड़क जाम करने का आरोप प्रमाणित होने के बाद बुधवार काे इन्हें सजा सुनायी गयी. दाे साल की सजा सुनाये जाने के साथ ही […]
रांची : राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की सहित पांच लाेगाें को न्यायिक दंडाधिकारी सीबी कुमार की अदालत ने दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. वर्ष 2002 में सड़क जाम करने का आरोप प्रमाणित होने के बाद बुधवार काे इन्हें सजा सुनायी गयी. दाे साल की सजा सुनाये जाने के साथ ही बंधु तिर्की छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में आदर्श चुनाव संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि दो साल या इससे अधिक सजा पा चुका कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पायेगा.
12 मार्च 2002 का है मामला : 12 मार्च 2002 को बंधु तिर्की, अफसर इमाम, कृष्णा राम बैठा, मंसूर अंसारी व विश्वनाथ गोप सहित कई कार्यकर्ताओं ने गुमला-बेड़ो रोड जाम कर दिया था. हाथियाें के उत्पात से ग्रामीणों के घर टूटने व फसल नष्ट होने पर हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए राेड जाम किया गया था़ राेड जाम करनेवाले मुआवजे के लिए वन पदाधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े थे. इस दाैरान काफी हंगामा हुआ था. इस सिलसिले में बंधु तिर्की व उनके सहयोगियाें सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़ मामला कोर्ट में चल रहा था़ इसी मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया.
कमल किशोर भगत की जा चुकी है सदस्यता : राज्य में इससे पहले लोहरदगा से विधायक रहे कमल किशोर भगत की सदस्यता जा चुकी है़ श्री भगत डॉ केके सिन्हा के साथ मारपीट के आराेप में सजायाफ्ता है़ं श्री भगत को भी दो वर्ष से ज्यादा की सजा हुई थी. अदालत के फैसले के साथ ही उनकी सदस्यता चली गयी थी. चुनाव लड़ने पर राेक गयी थी.
इन्हें भी जेल की सजा : अफसर इमाम, कृष्णा राम बैठा, मंसूर अंसारी व विश्वनाथ गोप
दाे बार मंत्री रह चुके हैं बंधु
बंधु तिर्की दो बार मांडर से विधायक रह चुके है़ं दो बार राज्य में मंत्री बने थे़ पिछले विधानसभा चुनाव में वह मांडर से चुनाव हार चुके थे़ लोहरदगा विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने भाग्य आजमाया था़.
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