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वैट के साथ अब प्रोफेशनल टैक्स का भी निबंधन

रांची : राज्य के व्यापारियों को अब वैट के साथ ही प्रोफेशनल टैक्स का भी निबंधन मिलेगा. वाणिज्य कर विभाग ने जनवरी 2016 से इसे प्रभावी कर दिया है. साथ ही प्रोफेशनल टैक्स में कर समाहितीकरण की योजना शुरू की है. वाणिज्य कर सचिव निधि खरे के अनुसार, व्यापारियों द्वारा वैट के तहत निबंधन के […]

रांची : राज्य के व्यापारियों को अब वैट के साथ ही प्रोफेशनल टैक्स का भी निबंधन मिलेगा. वाणिज्य कर विभाग ने जनवरी 2016 से इसे प्रभावी कर दिया है. साथ ही प्रोफेशनल टैक्स में कर समाहितीकरण की योजना शुरू की है. वाणिज्य कर सचिव निधि खरे के अनुसार, व्यापारियों द्वारा वैट के तहत निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन देने पर उन्हें प्रोफेशनल टैक्स का निबंधन स्वत: मिल जायेगा. राज्य में फिलहाल 5757 निबंधित व्यापारियों के पास प्रोफेशनल टैक्स का निबंधन भी है.
उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रोफेशनल टैक्स में कर समाहितीकरण की योजना शुरू की है. इससे व्यापारी एक साल से पांच साल तक की अवधि तक का कर भुगतान कर सकेंगे. प्रोफेशनल टैक्स अधिनियम में निर्धारित अधिकतम कर की राशि (2500 रुपये) का भुगतान करने पर टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी.
कर समाहितीकरण योजना में शामिल नहीं होनेवाले व्यापारियों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. एेसे व्यापारियों को 25 अप्रैल तक रिटर्न दाखिल करना होगा और 25 दिसंबर तक टैक्स का भुगतान करना होगा. फिलहाल इस अधिनियम में हर तीन माह पर एक-एक और एक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान है. इसे समाप्त कर दिया गया है.

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