दुकानदारों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगीमामला आरआइटी बिल्डिंग में दुकानों का मनमाना किराया तय करने का रांची : हाइकोर्ट ने मंगलवार को अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कचहरी चाैक स्थित आरआइटी बिल्डिंग के दुकानदारों के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) की अोर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पूरक शपथ पत्र दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. प्रार्थी आरआइटी बिल्डिंग दुकानदार एसोसिएशन की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी है. प्रार्थियों का कहना है कि आरआरडीए ने वर्ष 2013 में किराया में बेतहाशा वृद्धि कर दी थी. वर्ष 1995 में दुकान का किराया 2.50 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से लागू किया गया. वर्ष 2013 में इसे बढ़ा कर 15 रुपये प्रति वर्गफीट कर दिया गया.
दुकानदारों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का नर्दिेश
दुकानदारों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगीमामला आरआइटी बिल्डिंग में दुकानों का मनमाना किराया तय करने का रांची : हाइकोर्ट ने मंगलवार को अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कचहरी चाैक स्थित आरआइटी बिल्डिंग के दुकानदारों के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया […]
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