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कार्तिक प्रभात की सजा बरकरार रहेगी

कार्तिक प्रभात की सजा बरकरार रहेगीसरकार ने अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत कियारांची. सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्तिक प्रभात की अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया है. कार्मिक विभाग ने समीक्षा के बाद यह पाया कि आरोपी पदाधिकारी ने मेनन एक्का के पक्ष में आदिवासी जमीन की बिक्री के लिए रेसिडेंट का गलत उल्लेख […]

कार्तिक प्रभात की सजा बरकरार रहेगीसरकार ने अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत कियारांची. सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्तिक प्रभात की अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया है. कार्मिक विभाग ने समीक्षा के बाद यह पाया कि आरोपी पदाधिकारी ने मेनन एक्का के पक्ष में आदिवासी जमीन की बिक्री के लिए रेसिडेंट का गलत उल्लेख किया था. यह भी पाया कि उनके द्वारा खरीदार के पक्ष में आदिवासी भूमि के लिए दी गयी अनुमति सीएनटी एक्ट के प्रावधान के प्रतिकूल है. यह देखने के बाद ही विभाग ने लिखा कि ऐसे में श्री प्रभात का अभ्यावेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक, जब श्री प्रभात रांची में भूमि सुधार उप समाहर्ता थे, तो उन्होंने पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पत्नी एनोस एक्का के नाम अोरमांझी में जमीन खरीदने की अनुमति दी थी. इस मामले में उन्हें दोषी मानते हुए सरकार ने निलंबित कर दिया था. साथ ही विभागीय कार्यवाही के बाद तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने, तीन वर्षों तक प्रोन्नति बाधित रखने का दंड दिया था. इसी फैसले के विरुद्ध श्री प्रभात ने अपील की थी.

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