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एचइसी ने अदालत में लगायी स्टेडियम खाली कराने की गुहार

एचइसी ने अदालत में लगायी स्टेडियम खाली कराने की गुहारपीपीई कोर्ट में एचइसी ने दर्ज कराया मामलाफोटो : जेएससीए स्टेडियमसंवाददातारांची : झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के साथ विवाद को लेकर एचइसी प्रबंधन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. एचइसी प्रबंधन ने सोमवार को जेएससीए के विरद्ध पब्लिक प्रिमिशेस इविक्शन (पीपीई) एक्ट के तहत मामला […]

एचइसी ने अदालत में लगायी स्टेडियम खाली कराने की गुहारपीपीई कोर्ट में एचइसी ने दर्ज कराया मामलाफोटो : जेएससीए स्टेडियमसंवाददातारांची : झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के साथ विवाद को लेकर एचइसी प्रबंधन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. एचइसी प्रबंधन ने सोमवार को जेएससीए के विरद्ध पब्लिक प्रिमिशेस इविक्शन (पीपीई) एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है़ न्यायालय से जेएससीए स्टेडियम खाली कराने की गुहार लगायी है. मालूम हो कि एचइसी ने जेएससीए को लीज की शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए लीज खत्म करने का नोटिस दिया था़ एचइसी का कहना है कि जेएससीए ने किसी भी शर्त का पालन नहीं किया है़ इस वजह से लीज रद्द की जाती है. एचइसी ने जेएससीए प्रबंधन को चार जुलाई 2015 को एक महीने में स्टेडियम खाली करने का नोटिस भेजा था. क्या है विवादएचइसी ने जेएससीए को क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिये 31़ 70 एकड़ जमीन 99 सालों के लिये लीज पर दी थी. एचइसी का आरोप है कि जेएससीए लीज की जमीन का इस्तेमाल खेल के अलावा अन्य गतिविधियों के लिये कर रहा है. लीज की जमीन पर फाइव स्टार होटल खोला जा रहा है. वहां रेस्टोरेंट, क्लब खोले गये है़ं मैदान में एचइसी का लोगो नहीं लगाया गया है. जेएससीए द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान निर्धारित शुल्क और पास भी एचइसी को नहीं दिया जाता है.अब क्या होगाएचइसी परिसर के अंदर किसी तरह के अतिक्रमण होने की स्थिति में पीपीइ कोर्ट में मामला दर्ज कराया जाता है. इसमें संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर उसका पक्ष मांगा जाता है. उसके बाद अदालत फैसला सुनाती है. पीपीई एक्ट की धारा पांच में इविक्शन ऑर्डर का उल्लेख किया गया है. इस धारा के अंतर्गत पीपीइ कोर्ट द्वारा पारित आदेश का 15 दिनों में अनुपालन किया जा सकता है़ अदालत द्वारा एचइसी के पक्ष में फैसला दिये जाने की स्थिति में एचइसी संबंधित जमीन को अतिक्रमण या कब्जा से मुक्त कराने के लिये जिला प्रशासन का सहयोग ले सकता है. इधर, जेएससीए पीपीइ कोर्ट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 15 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है. उच्च न्यायालय अपील के निष्पादन तक स्टेडियम परिसर खाली कराने की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दे सकता है.

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