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चारा घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से लालू को नोटिस
रांची. चारा घोटाले में झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआइ की ओर से दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है. लालू प्रसाद को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. क्या है मामला : चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (आरसी 20ए /96) में […]
रांची. चारा घोटाले में झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआइ की ओर से दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है. लालू प्रसाद को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला : चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले (आरसी 20ए /96) में फैसला सुनाये जाने के बाद लालू प्रसाद की ओर से हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी़ इसमें कहा गया था कि आरसी-20ए /96और आरसी-64ए/96 एक ही जैसे मामले हैं. सीआरपीसी में निहित प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति पर एक ही तरह के मामले में अलग-अलग मुकदमे नहीं चलाये जा सकते हैं. लालू प्रसाद को इसी तरह के आरोप के एक मामले में सजा सुनायी जा चुकी है.
मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने हाइकोर्ट में यह कहते हुए विरोध किया था कि दोनों मामले में आरोप समान नहीं है़ं इनमें साक्ष्य भी अलग-अलग हैं. इस कारण लालू प्रसाद पर चारा घोटाले से जुड़े अन्य मामले भी चलाये जाने चाहिए. सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने लालू प्रसाद की ओर से दी गयी दलील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया था. कहा था कि दोनों मामलों में एक को छोड़ कर सभी आरोप समान हैं. इसलिए आरसी 64 ए/96 में धारा 201(साक्ष्य छिपाना) के अलावा अन्य धाराओं में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए. सीबीआइ ने हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. लालू प्रसाद ने चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 68ए/96 में लगाये गये आरोपों को हाइकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
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