अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली-2011 के तहत अब तंबाकू व निकोटिन युक्त उत्पाद या खाद्य जैसे गुटका व पान मसाला आदि के निर्माण, उत्पादन, भंडारण व विक्रय पर अगले आदेश तक के लिए रोक रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों को न्यूनतम छह माह का सश्रम कारावास तथा अधिकतम आजीवन कारावास. तक की सजा हो सकती है.
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तंबाकू-निकोटिन युक्त गुटका पर प्रतिबंध
रांची. सरकार ने तंबाकू व निकोटिन युक्त सभी खाद्य पदार्थों (गुटका) पर रोक लगा दी है. यह रोक साल भर के लिए 25 जुलाई 2016 तक लागू रहेगी. यह प्रतिबंध भारतीय खाद्य व मानक अधिनियम-2006 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत लगायी गयी है. राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर ने […]
रांची. सरकार ने तंबाकू व निकोटिन युक्त सभी खाद्य पदार्थों (गुटका) पर रोक लगा दी है. यह रोक साल भर के लिए 25 जुलाई 2016 तक लागू रहेगी. यह प्रतिबंध भारतीय खाद्य व मानक अधिनियम-2006 के तहत प्राप्त शक्तियों के तहत लगायी गयी है. राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव के विद्यासागर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
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